बिलासपुर 16 मार्च – अतिरिक्त उपायुक्त एवं प्रशासक पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन (रेलवे) तोरूल रवीश ने बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी नई बी.जी. रेलवे लाईन के निर्माण के लिए जिला बिलासपुर के 23 गांवों में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2015 के नियम 6 के प्रावधानुसार जन सुनवाई रखी गई है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन हेतु भूमि अर्जन के लिए 7 अप्रैल को 10 बजे कोट और तुन्नु के लोगों के लिए पंचायत घर कल्लर में, 7 अप्रैल को 11 बजे मानवा के लोगो के लिए पंचायत घर नौणी में, 7 अप्रैल को 2 बजे डियारा के लोगों के लिए नगरपालिका हाल बिलासपुर में, 7 अप्रैल को 3ः30 बजे उप मुहाल बलोह तथा उप मुहाल बिलासपुर के लोगों को विकस खण्ड सदर में, 8 अप्रैल को 10 बजे बामटा, बैहल कंडैला, बध्यात और खैरियां लूहणू के लोगों के लिए पंचायत घर बामटा में, 8 अप्रैल को 2 बजे रामपुर, खणसरा, रघुनाथपुरा और कोहलवीं के लोगों के लिए पंचायत घर रघुनाथपुरा में, 11 अप्रैल को 10 बजे धरोट के लोगों के लिए पंचायत घर धरोट में, 11 अप्रैल को 11ः30 बजे खैरियां गांव के लोगों के लिए पंचायत घर स्वाहन में, 11 अप्रैल को 2 बजे थापना, समलेटू और जबल के लोगों के लिए पंचायत घर मझेड में तथा 11 अप्रैल को 3ः30 बजे टिक्कर, दगडहन, टाली और भटेड के पंचायत घर टाली के जन सुनवाई की जानी प्रस्तावित है। उन्होंने प्रभावित व्यक्तियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि निर्धारित तिथि और स्थानों पर आकर जन सुनवाई में भाग लें।