चंबा 26 जुलाई-उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि 26 जुलाई से 1 अगस्त तक शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चौगान में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है । उपायुक्त ने यह आदेश आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं ।
उपायुक्त ने यह भी कहा है कि उल्लंघन की सूरत में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चम्बा को इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं ।
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