लोक सभा उप–निर्वाचन की घोषणा के चलते आदर्श आचार संहिता के अनुपलना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व् उपायुक्त लाहौल एवं स्पीती नीरज कुमार ने कहा कि

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2- मंडी संसदीय क्षेत्र से लोक सभा उप–निर्वाचन की घोषणा दिनांक 28 सितम्बर  को  होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो चुके हैं, भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार लोक सभा उप–निर्वाचन 2021 के दौरान मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी , शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दंडनीय अपराध है, निर्वाचनों के दौरान नकदी , शराब या अन्य किसी वस्तुओं के  वितरण पर नज़र रखने के लिए प्रत्येक उपमंडल के स्तर पर जिला में उडनदस्ते तथा स्थायी निगरानी टीमों का गठन किया गया है. यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी व् उपायुक्त लाहौल एवं स्पीती नीरज कुमार ने दी.

उन्होंने  समस्त जनता से यह अपील करते हुए कहा कि जिला में उड़नदस्तों  तथा स्थायी निगरानी टीमों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचनों के दौरान जिला में बहुत  बड़ी मात्र में नगदी ले जा रहा है, तो उस धन के स्त्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाले  समुचित दस्तावेज साथ रखने चाहिए, जैसे किपैन कार्ड या उसकी प्रति , व्यापार राजिस्त्रिकर्ण प्रमाण पत्र, नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास् बुक की प्रति , नियमित नकदी लें दें में केश बुक की प्रति विवाह के निमंत्रण पत्र, अस्पताल में दाखिला आदि मामलों में नकदी के अंतिम प्रयोग के प्रमाण.