बजट 2022_23: क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को झटका, देना होगा 30 फीसदी टैक्स

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कंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार पहली फरवरी को देश का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि सरकार अब क्रिप्टो करेंसी से कमाई करने वाले लोगों से 30 फीसदी टैक्स वसूल करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा। ऐसी किसी भी कमाई पर टैक्स देना होगा। अगर किसी निवेशक को क्रिप्‍टो करेंसी से नुकसान भी हुआ है तो भी उन्‍हें टैक्‍स से छूट नहीं दी जाएगी। एक सीमा से ऊपर डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर एक प्रतिशत टीडीएस लगेगा। वहीं, गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली डिजिटल संपत्तियों पर भी टैक्स लगेगा। बजट में कहा गया है कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर खर्चों पर कोई कटौती नहीं होगी।

‘अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी सरकार’

वहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खुद की डिजिटल करेंसी ला रही है। यह डिजिटल करेंसी RBI द्वारा जारी की जाएगी। इसको लेकर आरबीआई की तरफ से काम किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपी’ को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। करेंसी मैनेजमेंट को ज्यादा इफीशिएंट और कम लागत वाला बनाएगा।