कोरोना के नए दिशा निर्देश जारी

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Covid 19 Epidemic Toward Ending In India see the full data of coronavirus in India Jagran Special Know More Details

बिलासपुर 01 फरवरी – जिला दण्डाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंकज राय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि जिला में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि जिला में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा तथा जिला के आवासीय विद्यालयों सहित सभी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को 3 फरवरी से कार्य करने की अनुमति होगी तथा अन्य सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल प्रशासन कक्षाओं का संचालन करते समय कोविड-19 और एसओपी के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों, सभी कोचिंग केन्द्रों और पुस्तकालयों को भी कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ 3 फरवरी, 2022 से खोलने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोह, विवाह और अंत्येष्टि सहित अन्य सभाओं में 50 प्रतिशत क्षमता तक या अधिकतम 100 व्यक्तियों को इनडोर निर्मित (जो भी कम हो) में और बाहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत क्षमता तक या 300 व्यक्तियों (जो भी कम हो) की अनुमति दी गई है। इन सभाओं के दौरान कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों के कार्यालयों में क्षमता और कार्य दिवसों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वे सभी कार्य दिवसों में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे। हालांकि विकलांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे।
उन्होंने बताया कि व्यायामशालाओं, खेल परिसरों और क्लबों को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि सभी दुकानें अपने सामान्य निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगी। जिले में सभी स्थानों पर धार्मिक लंगर प्रतिबंधित रहेगा।
इन आदेशों की अवहेलना करने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।