सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आयुष प्रधान सचिव के पद पर कुंडू की तैनाती फिलहाल प्रभावी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से आदेश वापस लेने के कुंडू के आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को भी कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को अन्य पद पर स्थानांतरित करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 26 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आयुष प्रधान सचिव के पद पर कुंडू की तैनाती फिलहाल प्रभावी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से आदेश वापस लेने के कुंडू के आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को भी कहा
बता दें, सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को कुंडू को डीजीपी पद से हटाकर प्रधान सचिव आयुष लगाया गया है। साथ ही एडीजीपी सीआईडी सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया है। अब सरकार क्या करेगी, इसे देखना होगा। संजय कुंडू हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब फैसला उनके पक्ष में आया है।
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