जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा 12 मार्च 2022 को सोलन जिला के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंशु चौधरी ने आज यहां दी। अंशु चौधरी ने कहा कि यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर, कण्डाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़ न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौतों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाऊंस मामले, मोटर वाहन चालान के मामले, धन वसूली के मामले इत्यादि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा सड़क दुर्घटना दावों के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृति से संबधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। उन्होंनें कहा कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए हैं, लोक अदालत में उन मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। अंशु चौधरी ने कहा कि लोक अदालत मे समय एवं धन की बचत होती है। इनमें न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकद्दमें का न्यायालय शुल्क वापस किया जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 12 मार्च 2022 से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है या जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में भी आवेदन कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 पर संपर्क किया जा सकता है।