मेयर और डिप्टी मेयर चुनने के लिए वोटिंग नहीं कर सकेंगे विधायक

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शिमला। मंडी ,सोलन, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर चुनने का विधायकों को मौका नहीं मिलेगा। यह वोट नहीं डाल सकेंगे। राज्य सरकार
निर्देशों पर विधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस एक्ट में विधायकों को मताधिकार का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने उपायुक्तों को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
विधायक नगर परिषद और नगर पंचायत की तर्ज पर मताधिकार की मांग कर रहे थे। इसमें चुनाव प्रक्रिया रुकी हुई थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन, मंडी, धर्मशाला और
पालमपुर नगर निगम में महापौर और उपमहापौर का कार्यकाल 15 अक्तूबर को खत्म हो गया है। अब पार्षदों को वोटिंग कर महापौर और उप महापौर चुनने हैं।
राजधानी शिमला में अंग्रेजों के जमाने का नगर निगम है, जबकि धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगम पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में बनाए गए थे।

●भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही इन चारों नगर निगमों में चुनाव हुए। धर्मशाला और मंडी में भाजपा काबिज है, जबकि सोलन और पालमपुर में कांग्रेस पार्टी ने अपना
कब्जा जमाया हुआ है। वहीं, नगर निगम शिमला के चुनाव कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते हुए हैं। यहां कांग्रेस पार्टी बहुमत में है। ऐसे में यहां महापौर और उप महापौर कांग्रेस
पार्टी के हैं।