पनौल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित बिलासपुर 5 मार्च:- सचिव, सीनियर सिविल जज जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर विक्रांत कौंडल की अध्यक्षता में आज ग्राम पंचायत पनौल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सस्ता व एक समान न्याय उपलब्ध है जिसका लोगों को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग, पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग तथा ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो ऐसे सभी लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित ना रहे इसलिए प्राधिकरण द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जिला न्यायालय स्तर पर या उपमंडल न्यायालय स्तर पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता में सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना, न्याय शुल्क सहित टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेज़ों को तैयार करने में होने वाला खर्च उठाना जैसी सुविधाएं निःशुल्क शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के विधिक शिविरों का उद्देश्य आम जनता को प्रचलित कानूनों की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 12 मार्च, 2022 को जिला के प्रत्येक न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें न्यायालय में पूर्व से चल रहे लंबित मामलों व पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर लोग अपने मामलों का आपसी सहमति से त्वरित समाधान पाना सुनिश्चित बना सकते है। उन्होंने कहा कि आज देश स्वास्थ के क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है हमें अपने परिवार व समाज की सुरक्षा को देखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमेशा मास्क लगाने, साबुन से हाथ धोनेे व सामाजिक दूरी के नियम की अनुपालना निष्ठा से करने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होनें मुफ्त कानूनी सहायता की पात्रता, मुफ्त कानूनी सहायता कैसे व कहां से प्राप्त कर सकते है की भी जानकारी दी। इस अवसर पर अधिवक्ता धर्मेन्द्र सिहं रावत ने मोटर वाहन अधिनियम 2019, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, महिलाओं के अधिकार और दुर्घटना क्लेम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पनौल के उप-प्रधान राजेश कुमार, सचिव राजपाल सोनी सहित शिविर में लगभग 65 लोगों ने भाग लिया।