जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने  मंगलवार को इंकार किया है। कोर्ट ने  तर्क दिया कि हर महत्वपूर्ण मुद्दे को शीर्ष न्यायालय तक लाना जरूरी नहीं। ऐसी कई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी संस्थाएं हैं, जो इसपर काम कर रही हैं। बता दें कि जोशीमठ में कई घरों और सड़कों में दरार पड़ने और लगातार भूमि धंसने के कारण सिंकिंग जोन घोषित किया गया है।

धार्मिक नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जनहित याचिका दायर करते हुए जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और एनडीएमए को जोशीमठ के निवासियों को मदद देने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की अपील की और बुधवार को मामला लिस्ट करने का आग्रह किया।