ऊना में धारा 163 लागू, दो समुदायों में टकराव की स्थिति को देखते हुए लिया फैसला

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दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शांतिपूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया है। करीब एक बजे एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने इसकी सूचना मीडिया से साझा की। जिला में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के खिलाफ पोस्ट किए गए वीडियो से यह पूरा मामला शुरू हुआ इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने युवक को धर दबोचा और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। हालांकि युवक उसके परिजनों और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा इस मामले पर माफी मांगने के बावजूद युवक को पूरे शहर में अपमानित करके घुमाने का आरोपी लगा। इसके बाद करणी सेना, ब्राह्मण सभा और क्षत्रिय सभा द्वारा संयुक्त प्रदर्शन करते हुए इस घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जबकि इस प्रदर्शन के खिलाफ भीम आर्मी ने भी मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया।

इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने आधी रात को ही मंगलवार सुबह 8:00 बजे से लेकर दोपहर बाद 2:00 बजे तक जिला के ऊना उप मंडल में धारा 163 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। जबकि बाहरी राज्यों से कोई सामाजिक तत्व यहां आकर कानून व्यवस्था को न बिगाड़ पाए इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर भी पहरे को और कड़ा किया है।

दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।