पुलिस थाना परवाणू में गठित पी.ओ. सैल की टीम द्वारा भगोड़े अपराधियों की तलाश के दौरान एक भगोड़े आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ़ मोंटू, पुत्र श्री गुरचरण सिंह, निवासी रतपुर कॉलोनी, पिंजौर, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा), उम्र 47 वर्ष, को पिंजौर-कालका, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग संख्या 136/2025, दिनांक 25-12-2025, धारा 209, 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13-06-2018 को परवाणू निवासी प्रमोद शर्मा, ने पुलिस थाना परवाणू में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जब वह अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी (बोलेरो) में बैठकर सेक्टर-4 से परवाणू की ओर जा रहे थे, तो कसौली रोड चौक पर अचानक कुछ लोगों ने, जिनके हाथों में डंडे, तलवारें व पत्थर आदि थे ने इनका रास्ता रोककर मिलकर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकियाँ दीं, जिससे शिकायतकर्ता व उसके साथियों को गंभीर चोटें आईं तथा उन लोगों ने इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़कर नुकसान पहुँचाया । इस संबंध में पुलिस थाना परवाणू में अभियोग संख्या 86/2018, दिनांक 13-06-2018, धारा 147, 148, 149, 341, 323, 336, 506, 427 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान उक्त मामले में संलिप्त भगोड़े आरोपी सहित कुल 09 आरोपियों को जांच में शामिल किया गया तथा उन्हें धारा 41(1) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस देकर पाबंद किया गया। इसके उपरांत मामले में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ट्रायल/विचारण के दौरान आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ़ मोंटू को माननीय न्यायालय द्वारा बार-बार पेश होने के आदेश दिए गए, परंतु इसके बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा उसे दिनांक 27-09-2025 को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया। उक्त भगोड़े आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस थाना परवाणू की टीम द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे, किंतु आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था । उक्त भगोड़े आरोपी को आइन्दा कल दिनांक 26-12-2025 को माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा है। मामले में जांच जारी है।