ह..त्या के मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद, 2.15 लाख रुपए जुर्माना

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ अभय मंडयाल ने हत्या के मुकद्दमे में दोषी गुरनाम सिंह उर्फ गन्जा व राजेंद्र कुमार उर्फ काला निवासी गांव मलपुर तहसील बद्दी को उम्रकैद व 2 लाख 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 26 नवम्बर, 2014 को पुलिस थाना बद्दी में दोषी गुरनाम व राजेंद्र द्वारा किसी प्रवासी व्यक्ति के साथ मारपीट करने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर शिकायतकर्त्ता कुंवर पाल ने बताया था कि शशि (मृतक) फोन सुनने के लिए कमरा से बाहर गया तो उसके साथ दोषी गुरनाम सिंह ने लात-घूंसों से मारपीट करना शुरू कर दी।

इसके बाद में गुरनाम सिंह ने राजेंद्र कुमार को बुलाया तथा राजेंद्र ने आकर डंडे से व गुरनाम ने छुरी से शशि पर जानलेवा वार किया, जिससे शशि की मृत्यु हो गई। इस मामले में अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की तफ्तीश तत्कालीन थाना प्रभारी बद्दी कमल चंद ने की थी।