हिमाचल हाईकोर्ट ने मालखाने से गायब हुई 33 किलो ग्राम चरस के मामले में गृहसचिव व पुलिस महानिदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। कोताही पर जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने इस मामले के दो आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई के पश्चात यह पाया कि आरोपियों से 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। जिसमें से एक-एक किलो तीन सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए। बची हुई 107 किलोग्राम चरस को मालखाने में रखा गया। जिसमें से कुल 74 किलोग्राम चरस को तीन अलग-अलग पार्सल बनाकर नष्ट कर लिया गया। बची हुई 33 किलो ग्राम चरस का कोई पता नहीं चला कि वह कहां गायब हो गई। उधर, राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि शायद 33 किलोग्राम चरस सूख गई। जिस पर न्यायालय ने आश्चर्य जताया और न्यायालय ने इस प्रकरण को लेकर जांच का जिम्मा सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को सौंप दिया।
यह है मामला
गौरतलब है कि चरस तस्करी से जुड़े इस मामले में बंजार पुलिस स्टेशन में 14 जनवरी2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई। तीन आरोपियों से कुल110 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने एक आरोपी को मोके पर ही पकड़ लिया था जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गएथे। दो दिनों के भीतर इन दोनों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था