चंबा, 9 मार्च उपायुक्त डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार ज़िला के विकासखंड चंबा ,मैहला सलूणी, तीसा एवं भटियात की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की विशेष बैठक 16 व 17 और 18 मार्च को प्रातः 11 बजे निर्धारित की हैं। जबकि विकासखंड पांगी और भरमौर की ग्राम पंचायतों में 16 और 17 मार्च को ग्राम सभा विशेष बैठक आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा बैठकों में प्रदेश और भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन एवं योजनाओं का अनुमोदन प्रदान करने बारे चर्चा की जाएगी । उन्होंने ग्राम सभा बैठक के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को कोविड-19 के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए हैं।