16 अगस्त से 11 सितम्बर तक फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाएं अपना नाम

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निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप मंडलाधिकारी कसौली धनवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 54-कसौली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र के सभी 105 मतदान केन्द्रों पर 16 अगस्त, 2022 से 11 सितम्बर, 2022 तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में निर्वाचक नामावलियों को तैयार किए जाने की अर्हक तिथि 01 अक्तूबर, 2022 है। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का जन्म एक जनवरी, 2004 से 30 सितम्बर, 2004 के मध्य हुआ है वे सभी पहली बार इस कार्यक्रम के दौरान अपना नाम सम्बन्धित मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान अपना नाम सम्बन्धित मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए पात्र होंगे। इस अवधि के दौरान विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त अभिहित अधिकारियों के पास कार्यालय समय में जनसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान अभिहित अधिकारी मतदाता बनने की योग्यता रखने वाले नागरिकों से प्ररूप-6 तथा मतदाता सूची में प्रविष्टियों के अपमार्जन तथा शुद्धि के लिए प्रारूप 7 व 8 प्राप्त करेंगे। मतदाता, फोटोयुक्त नामावली का निरीक्षण उपमण्ड अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में जा कर भी करवा सकते हैं।


उन्होंने कहा कि इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 27 व 28 अगस्त तथा 3 व 4 सितम्बर, 2022 मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए है। इन विशेष अभियान दिवसों पर अभिहित अधिकारी व बूथ लेवल अधिकारी कार्यालय समय के दौरान सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा पात्र नागरिकों से दावे तथा आक्षेप प्राप्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में 12 अगस्त, 2022 को उपमण्डल कसौली में बूथ लेवल अधिकारियों तथा अभिहित अधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2022 से सम्बन्धित प्रशिक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण एवं उपमण्डलाधिकारी कसौली द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने 54-कसौली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र के योग्य मतदाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि अतिरिक्त मतदाता सूची में विद्यमान त्रुटियों के निवारण तथा नए वोट बनवाने/अयोग्य मतों को कटवाने के लिए दावे तथा आक्षेप सम्बन्धित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समय 11 सितम्बर, 2022 सायं 05.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।