11 साल पुराने मामले की जांच में लापरवाही, कोर्ट के निर्देश पर FIR

Spread the love

राजधानी शिमला में 11 साल पुराने एक मामले की जांच के दौरान लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई एक मामले में कोर्ट के निर्देश पर हुई है। यह मामला वर्ष 2014 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जो 8 अक्टूबर 2014 को आईपीसी की धारा 336 और 337 के अंतर्गत दर्ज हुई थी। अब इसी मामले के संदर्भ में थाना बालूगंज में आईपीसी की धारा 166,166(ए)(बी) और 217 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।

जानकारी अनुसार वर्ष 2014 के इस मामले की जांच के दौरान संबंधित जांच अधिकारियों द्वारा कई गंभीर चूकें और लापरवाही सामने आईं। आरोप है कि जांच में देरी की गई तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। साथ ही इस मामले के संदर्भ में अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, जिसके चलते पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हुई।इसके बाद ये मामला न्यायालय में गया और पाया गया कि उस समय के जांच अधिकारियों की ओर से कर्तव्य का सही निष्पादन नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह नई एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस थाना बालूगंज के एसएचओ स्वयं इस मामले की जांच कर रहे हैं।