राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने मार्च महीने में जीएसटी चोरी के विभिन्न मामलों की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान जिला सोलन, बद्दी और सिरमौर स्थित विभिन्न उद्योगों में दबिश दी। जांच के दौरान टीमों ने जीएसटी चोरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। कुछ उद्योगों ने उसी समय जीएसटी सरकारी कोष में जमा करवा दिया।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने मार्च महीने में जीएसटी चोरी के विभिन्न मामलों की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान जिला सोलन, बद्दी और सिरमौर स्थित विभिन्न उद्योगों में दबिश दी।
जांच के दौरान टीमों ने जीएसटी चोरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। कुछ उद्योगों ने उसी समय जीएसटी सरकारी कोष में जमा करवा दिया। इस माह अभी तक ऐसे मामलों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा हो चुके।
विभाग के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी और सूत्रों से मिली जानकारी की विवेचना करने के पश्चात जीएसटी की वसूली के लिए कई टीमों का गठन किया गया। संबंधित उद्योगों में दबिश दी गई। जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न उद्योगों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के विरुद्ध उपयोग किया गया।
ठाकुर ने बताया कि उद्योगों ने ऐसे करदाताओं द्वारा जारी किए गए बिलों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, जिनके जीएसटी पंजीकरण को संबंधित अधिकारी द्वारा फर्जी होने के कारण पंजीकरण की तिथि से निरस्त कर दिया है।उन्होंने कहा कि जीएसटी अधिनियम के अनुसार फर्जी सप्लायरों द्वारा जारी किए गए बिलों के आधार पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को सरकारी कोष में जमा करवाना पड़ता है।इसी आधार पर विभिन्न उद्योगों पर जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। जीडी ठाकुर ने सभी करदाताओं को समय पर जीएसटी जमा करवाने के लिए कहा, ताकि विभाग को उनके विरुद्ध सख्त कदम न उठाने पड़ें।