संजौली मस्जिद मामला: जिला अदालत ने MC कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार, गिराने के आदेश

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बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने नगर निगम शिमला की अदालत (MC कोर्ट) के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए हैं। जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए नगर निगम अदालत के फैसले को सही ठहराया है।

मामले में वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन, जिला अदालत में भी वक्फ बोर्ड मस्जिद को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज़ या प्रमाण पेश नहीं कर पाया, जिसके आधार पर जिला अदालत ने नगर निगम अदालत के पूर्व फैसले को बरकरार रखा है।

संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों के वकील जगत पाल ने अदालत के फैसले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि संजौली में बनी पूरी मस्जिद अवैध है और अब जिला अदालत ने भी MC कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वकील जगत पाल ने मांग की है कि नगर निगम शिमला अब इस अवैध ढांचे को जल्द से जल्द गिराने का काम करे, ताकि संजौली क्षेत्र के लोगों की भावनाएं और ज़्यादा आहत न हों। यह फैसला इस बात पर मुहर लगाता है कि मस्जिद का निर्माण कानूनी तौर पर वैध नहीं था।