बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है. यह मामला किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है. साल 2021 में कंगना ने महिला किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था. इसी के बाद महिला ने कंगना पर मानहानि का मामला दर्ज किया. इसी के चलते सांसद ने राहत याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया है.हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है.ये मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था. उस दौरान कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था. कंगना के इसी पोस्ट के खिलाफ महिंदर कौर ने बठिंडा कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया था. इस ट्वीट को बाद में कंगना ने हटा दिया था.
कंगना ने दायर की थी राहत याचिका
महिंदर कौर ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दायर किया था. करीब 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था. इसके बाद कंगना ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है.
इस मामले पर कंगना का कहना था कि उन्होंने सिर्फ एक वकील की पोस्ट को रिपोस्ट किया था. लेकिन, अब कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज कर दी है. इसी के बाद अब इस मामले में बठिंडा कोर्ट में आगे की कार्यवाही होगी.
कोर्ट ने खारिज की याचिका
जस्टिस त्रिभुवन सिंह दहिया ने कंगना की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में कहा, याचिकाकर्ता, जो एक सेलिब्रिटी हैं, उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि उनके रीट्वीट में उनकी ओर से लगाए गए झूठे और अपमानजनक आरोपों ने महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है.
हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने केस से जुड़ी सभी बातों को ठीक से देखा है. उन्होंने यह तय करने के बाद ही कार्रवाई शुरू की कि कंगना के खिलाफ पहली नजर में मानहानि (धारा 499) का मामला बनता है. अब कंगना को पंजाब की स्थानीय अदालत में केस का सामना करना होगा.
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