मतदान व मतगणना के दिन दुकानों व ढाबों में मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी

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लोकसभा आम चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला लाहौल स्पीति में मतदान से 48 घंटे पूर्व यानी 30 मई सायं 6 बजे से पहली जून सायं 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक ड्राई डे घोषित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं दंडा अधिकारी लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि ज़िला लाहौल स्पीति में पहली जून को होने वाले लोकसभा व विधानसभा उप चुनाव के दृष्टिगत होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर शराब इत्यादि जैसे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन 4 जून को मतगणना पूर्ण होने तक भी जिला में ‘ड्राई डे’ रहेगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके।जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने सूरत में कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।