धर्मपुर में 9 लोगों को कुचलने के आरोपी चालक की बेल रद्द…

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सोलन : धर्मपुर में इनोवा कार से 9 प्रवासी मजदूरो को कुचलने के मामले में आरोपित चालक की बेल रद्द हो गई है। सैशन कोर्ट की अदालत सोलन ने बेल को रद्द किया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में चालक को मिली बेल को सैशन कोर्ट की अदालत में चुनौती दी थी। पुलिस ने इसमें गैर-इरादतन हत्या 304 की धारा को भी साथ जोड़ दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि चालक के पास केवल दोपहिया वाहन चलाने का ही लाइसैंस था। इस पर पुलिस ने उसकी बेल को रद्द करवाने का ग्राउंड तेयार किया था

विदित रहे कि 7 मार्च को कालका-शिमला नैशनल हाईवे पर धर्मपुर में एक बेकाबू इनोवा कार ने 9 प्रवासी मजदूरों को कुचल दिया था, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य घायल हो गए थे। हादसा उस समय हुआ था जब प्रवासी मजदूर अपने काम पर सड़क किनारे पैदल चले हुए थे। एस.पी. सोलन वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि सैशन कोर्ट ने धर्मपुर में 9 प्रवासी मजदूरों के कुचलने के मामले में चालक की बेल को रद्द किया है। इसके बाद चालक को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है।