उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट डाॅ. विकास सूद के निर्देश पर आज तहसीलदार कण्डाघाट अमन राणा ने स्थानीय बाजार का औचक निरीक्षण किया और दुकानदारों सहित अन्यों को कोविड-19 बचाव नियमों की जानकारी दी। डाॅ. विकास सूद ने कहा कि प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कण्डाघाट उपमण्डल में विभिन्न नियमों का पालन सुनिश्चित बनाया जा रहा है और लोगों को इस सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 17 मई की प्रातः 6.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू काल में मदिरा की दुकानें, अहाता एवं बार इत्यादि बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित राशन की अन्य दुकानें, क्षेत्र विशेष में कार्यरत, सड़क के किनारे, गली के छोर पर स्थापित ऐसी दुकानें जो खाद्य पदार्थ, किराना, फल एवं सब्जी, दूध एवं दूध विक्रय केन्द्र, मीट तथा मछली, पशु चारा, बीज, खाद एवं कीटनाशक का विक्रय करती हैं, खुली रहेंगी। इन वस्तुओं का परिवहन, भण्डारण एवं सम्बन्धित गतिविधियां भी सुचारू रहेंगी। उक्त सभी दुकानों को सांय 6.00 बजे तक बन्द करना होगा। डाॅ. सूद ने कहा कि कण्डाघाट उपमण्डल में नियम पालन सुनिश्चित बनाया जा रहा है और नियम न मानने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नियम पालन के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड पाॅजिटिव रोगियों का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है और उनसे नियमित वार्तालाप कर समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कोरोना कफ्र्यू का पालन करें तथा यदि किसी कारणवश बाजार इत्यादि जाना पड़े तो उचित प्रकार से मास्क पहनें, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें और अपने हाथ बार-बार धोते रहें।