उपायुक्त ने विकासखंड भटियात के तहत सात दिनों के भीतर मनरेगा शेल्फ बनाने के दिए निर्देश

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उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण डीसी राणा ने खंड विकास अधिकारी  भटियात को  आगामी सात दिनों के भीतर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त शेल्फ   उपलब्ध  करवाने के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला ग्रामीण विकास अधिकरण  द्वारा जारी निर्देश  में कहा गया है कि विकासखंड भटियात के तहत आपदा से प्रभावित ग्राम पंचायतों में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है । जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि भटियात विकासखंड की  ग्राम पंचायतों में विभिन्न स्थानों पर  बादल फटने की  घटनाओं  से लोगों की मृत्यु होने और  संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। आपदा से प्रभावित परिवारों  को तत्काल राहत प्रदान करनेके साथ-साथ सरकारी  संपत्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए आगामी सात दिनों के भीतर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त शेल्फ  उपलब्ध करवाए जाएं । इसके साथ  सभी विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात राहत  से संबंधित मामलों को आगामी दो दिन में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाया जाए । 

 

जारी निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री  आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए  मामलों को आगामी  15 दिनों के भीतर उपलब्ध को कहा गया है। ग्रामीण रास्तों, सामुदायिक भवन, पेयजल स्त्रोत , स्कूल भवन ,स्वास्थ्य उपकेंद्र इत्यादि सामुदायिक परिसंपत्तियों  के नुकसान के मूल्यांकन को लेकर आगामी दो दिनों  का समय निर्धारित किया गया है  । उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण डीसी राणा ने सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों से भी उक्त सभी कार्यों में विशेष प्राथमिकता रखने का आह्वान किया है। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना निर्धारित  समय-सीमा के अनुसार सुनिश्चित बनाई जाए  ।