सरकार राज्य के विभिन्न विभागों में अंशकालिक कर्मचारियों की नियुक्तियों को नियमित करने की समय सीमा को कम नहीं करेगी। सरकार द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी आदेशों के अनुसार अंशकालिक श्रमिकों को दैनिक वेतन भोगी में परिवर्तित करने के लिए निर्धारित समय को 8 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दिया गया है।
यह बात मुख्यमंत्री ने आज राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सतपाल रज्जादा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 28 दिसंबर 28 के आदेश के अनुसार अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण की समय सीमा घटाने पर विचार नहीं कर रही है.