हिमाचल में JBT को अब करना होगा 6 महीने का ब्रिज कोर्स

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 प्रदेश के स्कूलों में एक साल पहले नियुक्त हुए जेबीटी को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी स्कूल अपने यहां नियुक्त हुए जेबीटी शिक्षकों की लिस्ट शैक्षणिक योग्यता सहित भेजे। इसके साथ ही ये भी बताए कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिन्होंने पहले ही जिन्होंने पहले ही ये ब्रिज कोर्स किया है और कितने शिक्षकों को कोर्स करवाया जाना है। कोर्स करने के लिए दो साल का समय मिलेगा। गौर रहे कि जेबीटी बनाम बीएड विवाद में पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी हुए थे जिसमें जेबीटी के पदों पर बीएड को भी पात्र माना गया था। इसमें कुल पदों में से केवल 112 पदों पर ही बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति दी गई थी बाकि बचे पदों को कुल 1132 पदों में मर्ज कर दिया गया था। इसमें साफ किया गया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई के नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि एनसीटीई की 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने जेबीटी यूनियन की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों से इस फैसले पर रोक लगा दी थी। सरकार ने भी इस मामले में अपना मत स्पष्ट कर दिया था और अब यूनियन की ओर से कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी है। वहीं अब स्कूलों में बीएड डिग्री धारक जिन्हें जेबीटी के पदों पर नियुक्ति मिली है उन्हें यह ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा।