हिमाचल प्रदेश में बहु चर्चित राज्यसभा चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की ओर से दायर की गई एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका को न मानने की मांग की थी। कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है।हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हर्ष महाजन के अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने बताया कि महाजन ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया था कि अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका अस्वीकार्य है। हालांकि, न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का आदेश जारी किया है।गौरतलब है कि 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने चुनाव जीत दर्ज की। विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक और भाजपा के 25 विधायक थे, जबकि तीन निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे थे। इसके बावजूद, राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। चुनाव आयोग ने पर्ची प्रक्रिया अपनाई, जिसमें भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हुई। इसी पर्ची सिस्टम को अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।