क्षेत्रीय परिवहन विभाग कार्यालय सोलन में 11 सितंबर को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक होगी। बैठक में आरटीए से जुड़े सदस्य भाग लेंगे। इस दौरान काफी समय से आवंटित न हुए रूट पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ व्यावसायिक वाहनों में बदलाव समेत अन्य मदों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में अनुमति मिलने के बाद वाहन मालिक कई प्रकार के बदलाव करवा सकेंगे।
इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन विभाग के कार्यालय में दस्तावेज 24 अगस्त तक मालिक जमा करवा सकते हैं। 24 अगस्त के बाद आने वाले और अपूर्ण आवेदनों को शामिल नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि 11 सितंबर को आरटीए की बैठक होगी। बैठक में कई प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि
बस और अन्य परमिट के ट्रांसफर से संबंधित मामलों के लिए दोनों पार्टियां यानी क्रेता और विक्रेता का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस मामले से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। नए प्रकाशित स्टेज कैरिज बस परमिटों के संबंध में प्राप्त आवेदनों में ड्रा-ऑफ़-लोटस के दौरान कोई शामिल नहीं होगा तो उसे भी शामिल नहीं किया जाएगा।