राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित….

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चंबा,19 मार्च
जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा एवं सुचारू संचालन हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुल 278623 जनसंख्या का चयन किया गया था, जिसमें 280084 जनसंख्या का चयन कर लिया गया है जो लक्ष्य से 1460 संख्या अधिक है। जिला की 309 पंचायतों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चयन पूरा कर लिया गया है। और प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2017 में पुराने राशन कार्डों को बदल कर डिजिटल राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तथा राशन कार्ड धारकों को वर्तमान समय में पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त होने वाले खाद्यान्नों को सभी अंतोदय परिवारों को प्रति परिवार 18 किलो 800 ग्राम आटा, 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल, 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तथा अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 10 किलोग्राम चावल अतिरिक्त रूप से मुफ्त दिए जा रहा है।

बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि उपमंडल व पंचायत स्तर पर त्रैमासिक जिला सतर्कता समिति की बैठक करवाना सुनिश्चित बनाएं।तथा जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों का सैंपल ले।
उन्होंने जिला नियंत्रक खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चंबा को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में सब्जियों व फलों की पैकिंग प्लास्टिक बैग में होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें। ताकि सब्जियों व फलों की खाद्य उचित गुणवत्ता बनी रहे। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए।

जिला नियंत्रक खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चंबा विजय हमलाल ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि जिला में उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाते समय गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय अधिकारियों व क्षेत्रीय निरीक्षण के द्वारा नियमित रूप से थोक भंडारों, आटा  व उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य उत्पादों के सैंपल लिए जा रहेे हैं। पिछले 4 माह में कुल 437 निरीक्षण किए गए हैं जिसमें विभिन्न खाद्य उत्पादों के 29 नमूने विश्लेषण हेतु निदेशालय को भेजा गया था। जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई है। अगर कोई सैंपल फेल पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

इस अवसर पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बालकृष्ण शर्मा, डॉक्टर हरित पुरी, निरीक्षक अधिकारी सेवाएं गुरु प्रकाश सिंह, धर्म सिंह सदस्य खाद्य सुरक्षा समिति मौजूद रहे।