युवती का रास्ता रोककर मारपीट,धारा 451, 341, 323, 504 वह 506 के तहत मामला दर्जकर

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जानें, मारपीट में कितनी लग सकती है धाराएं, कितने साल की है सजा

चंबा में एक युवता का रास्ता रोककर मारपीट का ममाला सामने आया है। मामला ग्राम पंचायत पुखरी के अनेला गांव का है, जहां पर युवती ने गांव के ही एक व्यक्ति पर रास्ता रोककर मारपीट का आरोपी जड़ा हुआ है। इतना ही नहीं युवती ने इस मामले में सदर थाना चंबा में मामला दर्ज करवाया हुआ है।

युवती का कहना है कि व्यक्ति द्वारा उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की हुई है। साथ ही उसे जान से मार देने की धमकी दी हुई है। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर आगामी कर्रवाई शुरू कर दी है। युवती का कहना है कि बिते दिन देरशाम जब वह अपने घर जा रही थी तो उसी दौरान बीच रास्ते में एक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोका और उसके साथ मारपीट की हुई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 341, 323, 504 वह 506 के तहत मामला दर्जकर आगामी कर्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाया गया। पुलिस थाना के सदर के प्रभारी सकीनी कपूर ने बताया कि पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्जकर आगामी कर्रवाई शुरू कर दी है।