मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी व मद्य पदार्थों का वितरण दण्डनीय अपराधः मनमोहन शर्मा

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ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि 51-नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव के दृष्टिगत जिला में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इस अवधि के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह की नकदी, शराब या इसी तरह की अन्य वस्तुओं का वितरण भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
उन्होंने कहा कि जिला सोलन के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक पुलिस थाना के तहत उड़न दस्तों का गठन किया गया है। यह उड़न दस्ते चुनावी प्रक्रिया के दौरान संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नकदी, शराब या इसी तरह की अन्य वस्तुओं के वितरण पर कड़ी निगरानी रखेंगे।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से यह भी अपील की है कि 51-नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उप-चुनावों की अवधि के दौरान अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में नकदी साथ लेकर न चलें। निर्धारित मात्रा से अधिक या बहुत भारी नकदी साथ लेकर चलने पर नकदी के स्रोत एवं इसके उपयोग से संबंधित वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उड़न दस्तों की ओर से जब्ती की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। दस्तावेजों में पैन कार्ड और उसकी प्रति यदि कोई हो, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण-पत्र यदि कोई हो, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमैंट  की प्रति, व्यवसाय से संबंधित नियमित लेन-देन के संदर्भ में कैशबुक की प्रति और अस्पताल में उपचार व दाखिले तथा विवाह इत्यादि समारोहों में उपयोग में लाई जाने वाली राशि से संबंधित मामलों में अस्पताल में दाखिले की पर्ची या विवाह का आमंत्रण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करना होगा।