बाल संरक्षण अधिकारों के सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित

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जिला बाल संरक्षण इकाई सोलन द्वारा बाल अधिकारों के विषय में जागरूक करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला कल्याण भवन सोलन में आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी ने की।


वंदना योगी ने इस अवसर पर कहा कि सभी हितधारक बाल संरक्षण नियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए समन्वित होकर प्रयास करें ताकि प्रत्येक बच्चे को न्याय एवं उचित देखभाल प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि आयोग इस दिशा में सत्त रूप से कार्यरत है और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में निचले स्तर तक लोगों को बाल संरक्षण नियमों की जानकारी हो।

कार्यशाला में जिला बाल कल्याण समिति सोलन के अध्यक्ष एवं सदस्यों, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, चाईल्ड लाइन सोलन, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सीसीआई के प्रतिनिधियों सहित 80 लोगों ने भाग लिया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेन्द्र तेगटा ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में मानक परिचालन प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया।
अधिवक्ता श्वेता शर्मा ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता राजीव नेगी ने बाल विवाह अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल श्रम काननून 1986 तथा पोस्को अधिनियम के बारे में जारी प्रदान की।