असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापा पेंशन का है प्रावधान
18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं पंजीकरण
60 साल की आयु पूरी करने के बाद 3000 मासिक पेंशन का है प्रावधान
चंबा, 4 मार्च
उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकरण बढ़ाने को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया ।
ज़िला में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लोगों को जोड़ने के लिए उपायुक्त ने 7 मार्च से 13 मार्च तक नगर परिषद ,नगर पंचायत और पंचायत स्तर पर विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए । उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि विशेष अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड -डे मिल वर्कर, मनरेगा वर्कर, ड्राइवर और सामान्य मजदूर को इस योजना के तहत पंजीकृत करना सुनिश्चित बनाया जाए ।
डीसी राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है। ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने पर अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से करने के साथ अपने बुढ़ापे को भी स्वाभिमान के साथ जी सके । उपायुक्त ने बताया कि यह स्वैच्छिक और अंशदाई योजना है । इसके तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु और मासिक 15000 रुपए तक की आय वाले लोग पात्र हैं ।
पात्रता के लिए अन्य शर्तों में सरकार के माध्यम से वित्त पोषित ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस में पंजीकृत लोग पात्र नहीं होंगे ।
योजना के तहत कामगार द्वारा 60 साल की आयु पूरी करने के बाद 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है । इस योजना के अंतर्गत आयु के हिसाब से 55 रुपए से लेकर 200 प्रतिमाह का अंशदान लाभार्थी को करना होगा । 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों को पंजीकरण लक्ष्य भी निर्धारित किए ।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा, उप निदेशक एवं प्रयोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चंद्रवीर सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत पवन शर्मा, लोक निर्माण जीत सिंह ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बालकृष्ण शर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चंद्रभूषण, जिला उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जितेंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के ज़िला अधिकारी उपस्थित रहे ।