बिलासपुर – उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजकुमार शर्मा ने बताया कि जिला में चल रही समस्त निजी पाठशालाओं के प्रबंधक वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी पाठशालाओं की मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं निजी पाठशालाओं के लिए बनाए गए नियमों सहित वांछित दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र अनुसार उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) बिलासपुर के कार्यालय में 25 फरवरी से पूर्व जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिन पाठशालाओं की मान्यता का नवीनीकरण होना है वो पाठशाला प्रबंधक भी निर्धारित तिथि तक अपनी पाठशाला से सम्बन्धित सभी दस्तावेज जमा करवाएं। नई मान्यता के लिए कक्षा एक से पांचवीं तक 5 हजार रुपये, कक्षा एक से कक्षा आठवीं तक 10 हजार रुपये, कक्षा छठीं से कक्षा आठवीं (स्तरोन्नत) तक पांच हजार रुपये (प्रति पांच वर्ष) तथा मान्यता का नवीनीकरण कक्षा एक से आठवीं तक 500 रुपये प्रति वर्ष देय होगा। उन्होंने समस्त पाठशाला प्रबंधकों को निर्देश दिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित नियमों के अनुसार अपनी पाठशाला में कक्षा एक एवं कक्षा आठवीं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का 25 प्रतिशत दाखिला करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी पाठशाला प्रबंधक निर्धारित अवधि तक अपनी पाठशाला के दस्तावेज जमा नहीं करवाते हैं तो उसके बाद किसी भी पाठशाला का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।