थाना कण्डाघाट की टीम ने वर्ष 2007 के चोरी के एक मामले में भगौड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है । इस मामले के अनुसार दिनाँक 26-02-2007 को थाना कण्डाघाट में श्री मदन लाल निवासी गाँव कोटी तहसील व जिला शिमला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि यह टिकरी मोड़ कण्डाघाट में किराये के मकान में होटल/ढाबा चलाते थे । ढाबा/होटल उपरोक्त में काम करने के लिये इन्होने विजय कुमार पुत्र श्री अशरफी लाल गाँव सिसोटा तहसील सिम्बल, जिला मुरादाबाद, उतर प्रदेश को रखा हुआ था, जो ढाबा का सारा काम-काज व हिसाब-किताब यही देखता था, क्योंकि यह खुद टुटु शिमला में दुकान चलाते थे । 26-02-2007 को इनके मकान मालिक ने इन्हें फोन द्वारा सुचित किया कि ढाबा के अन्दर से सामान गायब है, लाईटें जली हुई है व शटर में ताले लगे हैं । जिस पर यह टिकरी मोड़ कण्डाघाट पहुंचे तो पाया कि ढाबे के अन्दर रखा सामान कुल कीमत मु0 53,525/-रू0 चोरी हो गया है । जिस पर थाना कण्डाघाट में दिनाँक 26-02-2007 को चोरी की धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था । इस मामले के अन्वेषण के दौरान चोरी की वारदात में संलिप्त आरोपी विजय कुमार पुत्र श्री अशरफी लाल गाँव सिसोटा तहसील सिम्बल, जिला मुरादाबाद, उतर प्रदेश उम्र 42 साल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये फ़रार हो गया था । जिस पर इस आरोपी को माननीय अदालत द्वारा दिनांक 04-06-2010 को उदघोषित अपराधी करार दिया गया था । मामले की जाँच के दौरान थाना कणडाघाट की टीम द्वारा उपरोक्त आरोपी को दिनाँक 24-04-2024 को गिरफ्तार करके इसके विरूद्ध अभियोग धारा 174A IPC के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है । इस आरोपी को आज अदालत में पेश किया जा रहा है । अभियोग के अन्वेषण के दौरान पाया गया है कि यह आरोपी पहले भी आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहा है तथा इसके विरूद्ध थाना हजरतगढ़ी UP में Arms Act के तहत एक मामला दर्ज है । अभियोग का अन्वेषण जारी है ।