केलांग- लाहौल- स्पीति जिला में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत (पंचायती राज संस्थाओं) की मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नीरज कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए खंड विकास अधिकारी लाहौल स्थित केलांग और खंड विकास अधिकारी
स्पीति स्थित काजा को इस संबंध में पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में प्राधिकृत भी कर दिया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि जिस मतदाता की आयु 31 जुलाई 2021 को 18 वर्ष की हो चुकी है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो ऐसी सूरत में वह मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस पुनरीक्षण के दौरान नाम सम्मिलित करने के अलावा विलोपित भी किया जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी भी तरह की शुद्धि भी करवाई जा सकती है। दावे अथवा आक्षेप संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में 16 अगस्त तक दर्ज किए जा सकेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूचियां निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला परिषद और पंचायत समिति कार्यालय के अलावा ग्राम पंचायत के कार्यालय में भी उपलब्ध हैं।